एक निवेशक आपके कार्यालय में आता है और अपनी पुरानी इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचने का निर्णय लेता है। निवेशक को लगता है कि उसे होने वाला लाभ केवल उसकी खरीद कीमत और वर्तमान बिक्री मूल्य का अंतर है। एक MFD के रूप में, यह आपका दायित्व है कि आप उसे ‘अधिग्रहण लागत’ (Cost of Acquisition) की बारीकियों को समझाएं, विशेषकर जब 31 जनवरी 2018 से पहले की खरीद की बात हो।
यदि आप इस गणित में चूक करते हैं, तो निवेशक को गलत टैक्स देनदारी का अनुमान मिल सकता है, जो बाद में उसके भरोसे को चोट पहुँचा सकता है।
अधिग्रहण लागत का निर्धारण करना तब चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब निवेश 31 जनवरी 2018 से पहले का हो। इस तिथि के बाद के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) पर टैक्स लगाने के लिए ‘ग्रैंडफादरिंग’ नियम लागू किया गया है।
यहाँ लागत की गणना करने के लिए दो मूल्यों की तुलना की जाती है: पहला, यूनिट का वास्तविक खरीद मूल्य, और दूसरा, 31 जनवरी 2018 को घोषित उस यूनिट का उच्चतम मूल्य (NAV) या बिक्री मूल्य, इनमें से जो भी कम हो। इसके बाद, जो भी अधिक होता है, उसे ही ‘अधिग्रहण लागत’ मान लिया जाता है। इस प्रक्रिया को समझना इसलिए अनिवार्य है ताकि आप निवेशक को सही ‘नेट प्रॉफिट’ का आकलन दे सकें।
कल्पना कीजिए कि एक निवेशक ने वर्ष 2015 में 100 रुपये प्रति यूनिट की दर से निवेश किया था। यदि 31 जनवरी 2018 को उस फंड की NAV 150 रुपये थी और निवेशक उसे आज 200 रुपये में बेचता है, तो उसकी अधिग्रहण लागत 150 रुपये मानी जाएगी, न कि 100 रुपये। यदि MFD के रूप में आप 100 रुपये को ही आधार मानकर गणना करेंगे, तो निवेशक पर टैक्स का बोझ अधिक दिखेगा।
यह सटीक गणना न केवल कर नियोजन (Tax Planning) में मदद करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि निवेशक बाजार के उतार-चढ़ाव में घबराकर गलत निर्णय न ले।
याद रखें कि वित्तीय साक्षरता एक MFD का सबसे बड़ा हथियार है। जब आप जटिल टैक्स नियमों को एक सरल और सटीक गणना के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो आप केवल फंड बेचने वाले व्यक्ति नहीं रह जाते, बल्कि आप निवेशक के भरोसेमंद साथी बन जाते हैं।
कर की सही समझ ही एक निवेशक को लंबी अवधि के वेल्थ क्रिएशन के मार्ग पर अडिग रख सकती है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मेहनत की कमाई का कितना हिस्सा वाकई सरकार को जाने वाला है और कितना उसके भविष्य के लिए सुरक्षित है।
💡सूक्ष्म बिंदु
🧠 ज्ञान परखें
एक निवेशक ने 1 जनवरी 2017 को 120 रुपये प्रति यूनिट की दर से निवेश किया। 31 जनवरी 2018 को उस यूनिट का NAV 160 रुपये था। आज निवेशक 190 रुपये प्रति यूनिट पर यूनिट बेचता है। आयकर अधिनियम के तहत उसकी ‘अधिग्रहण लागत’ क्या होगी?
यदि 31 जनवरी 2018 के बाद खरीदे गए इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचा जाता है, तो अधिग्रहण लागत की गणना कैसे की जाएगी?
यह लेख अखिलेश गुरुरानी द्वारा लिखित पुस्तक ‘म्यूचुअल फ़ंड डिस्ट्रीब्यूटर्स परीक्षा में सफलता पाएं’ के अनुभाग ‘8.2 — पूंजीगत अभिलाभ (कैपिटल गेन)’ का पूरक (companion) अध्याय है। पुस्तक का संपूर्ण संस्करण अमेज़न किंडल (Amazon Kindle) पर उपलब्ध है।
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